New GST Rates Full List भारत में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव

new gst rates

New GST दरें 2025 की पूरी सूची: वस्तु एवं सेवा कर (GST) में हालिया कटौती से ऑटोमोबाइल, बीमा, उपभोक्ता उपकरण, दवाइयाँ और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों को राहत मिली है। हालाँकि, सकारात्मक भावना सर्वत्र नहीं रही है—जहाँ कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं कुछ ने मिली-जुली भावनाएँ व्यक्त कीं, और कुछ उद्योग इन बदलावों से खुलकर असंतुष्ट हैं।

मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के तहत जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब, जीएसटी केवल दो स्लैब – 5% और 18% – के तहत लागू होगा। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% कर स्लैब को हटाने के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।

40% का एक विशेष स्लैब केवल विलासिता और “अशुद्ध वस्तुओं” जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, महंगी कारों और मीठे पेय पदार्थों के लिए रखा गया है।

श्रम शुल्क के लिए नई जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का भी कुछ विरोध हुआ है, छोटे उद्यमियों का कहना है कि इस बदलाव से उन्हें भारी नुकसान होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (4 सितंबर, 2025) को कहा कि जीएसटी 2.0 देश के लिए समर्थन और विकास की दोहरी खुराक है और अगली पीढ़ी के सुधार 21वीं सदी में भारत की प्रगति को गति देने के लिए किए गए हैं।

इससे पहले, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से प्रधानमंत्री के प्रति दो मज़बूत प्रतिबद्धताएँ रखने का आग्रह किया – पहला, जीएसटी में कटौती से होने वाली बचत का एक-एक रुपया उपभोक्ताओं तक पहुँचाना, और दूसरा, भारतीय उत्पादों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। उन्होंने मेहनती भारतीयों के पसीने और परिश्रम से बने, भारत की मिट्टी में पले-बढ़े उत्पादों को समर्थन देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

new gst rates

GST स्लैब तुलना: पुराना और नया (उत्पाद उदाहरणों के साथ)

Product CategoryOld GST SlabNew GST Slab (from Sep 22, 2025)
आवश्यक वस्तुएँ (जैसे, बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन)12–18%5%
दैनिक खाद्य पदार्थ (जैसे, दूध, पनीर, ब्रेड, नूडल्स)5–12%Nil (0%) for many; 5% for others
मक्खन, घी, पनीर12%5%
जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा18%Nil (0%)
एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर, फ्रिज, वॉशर28%18%
मोबाइल फोन, लैपटॉप18–28% (varied)18%
छोटी कारें (<1200 सीसी), मोटरसाइकिलें (≤350 सीसी), अन्य वाहन28%18%
सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, सार्वजनिक परिवहन वाहन18–28% (varied)18%
विलासिता/पाप वस्तुएं (तंबाकू, पान मसाला, वातित पेय, नौकाएं, हेलीकॉप्टर, कैसीनो, आग्नेयास्त्र)28% + cess40% (as a merged GST + cess slab)

आवश्यक वस्तुएँ और स्वास्थ्य सेवा – सस्ता या कर-मुक्त

इन पर शून्य जीएसटी (0%): दूध (यूएचटी), पैकेज्ड पनीर, रोटी/पराठा, आदि। 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ + कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम (फैमिली फ्लोटर प्लान सहित)।

शैक्षणिक सामग्री: नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, नक्शे, अभ्यास पुस्तिकाएँ।

खाद्य एवं घरेलू वस्तुओं पर कम जीएसटी

कई खाद्य पदार्थों/स्नैक्स पर 5% जीएसटी (पहले अधिक कर लगता था): नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, बिस्कुट, फलों के रस, खाद्य तेल, सूखे मेवे, रिफाइंड चीनी, आदि। एसी, टीवी, डिशवॉशर, वाशिंग मशीन जैसे उपकरणों पर 18% जीएसटी (28% से कम)।

ऑटोमोबाइल और परिवहन

छोटी कारें, दोपहिया वाहन (350 सीसी से कम), ट्रक, बसें → अब 18% (पहले 28%)। ऑटो पार्ट्स को 18% पर मानकीकृत किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन 5% पर बने रहेंगे। लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई सेवाएँ → घटाकर 5% कर दी गईं।

कृषि क्षेत्र कोयला और ऊर्जा

उर्वरकों (जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड), जैव-कीटनाशकों, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, कृषि मशीनरी पर 5% जीएसटी। कोयला जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन पहले 400 रुपये प्रति टन का उपकर अब जीएसटी में मिला दिया गया है (कोई दोहरा कराधान नहीं)।

एमएसएमई के लिए समर्थन और व्यापार में आसानी

आसान डिजिटल पंजीकरण, तेज़ रिफंड, सरलीकृत रिटर्न। कुछ वस्तुओं (तंबाकू, पान मसाला) पर क्षतिपूर्ति उपकर तब तक लागू रहेगा जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, उसके बाद दरें सामान्य होकर 40% हो जाएँगी।

Why GST 2.0 Matters

नया GST 2.0 केवल दो मुख्य स्लैब के साथ कराधान को और भी सरल बनाकर सभी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह समग्र कर बोझ को कम करता है, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, क्योंकि भोजन, घरेलू उपकरण, बीमा और यहाँ तक कि शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुएँ अधिक किफायती हो जाती हैं। यह किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का समर्थन करता है। उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।