CBDT अपडेट: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंतिम तिथि 2025 Income Tax Audit report news

Income Tax Audit report news

Income Tax Audit report news: आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं और प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी, अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है|

समय-सीमा क्यों बढ़ाई गई?

कई प्रोफेशनल बॉडी और करदाताओं ने सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी।

कारणों में शामिल हैं:

प्राकृतिक आपदाएँ | तकनीकी समस्याएँ | कार्य में व्यवधान

इन परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

किन्हें मिलेगा लाभ?

यह बढ़ी हुई समय-सीमा उन करदाताओं पर लागू होती है जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य है।

विशेष रूप से: वे व्यवसाय और प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर/रसीदें तय सीमा से अधिक हैं। (धारा 139(1) की व्याख्या 2 के खंड (a) में शामिल करदाता)।

अगर समय-सीमा चूक गए तो?

यदि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नियत तिथि तक दाखिल नहीं की जाती, तो धारा 271B के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

जुर्माना: टर्नओवर/रसीद का 0.5% अधिकतम ₹1,50,000 तक हालांकि, यदि करदाता देरी का उचित कारण साबित कर दें, तो यह जुर्माना माफ किया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि ध्यान दें कि यह छूट केवल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय-सीमा पर लागू होती है।

ऑडिट केस में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025 (कोई बदलाव नहीं)।

मुख्य बातें

नई समय-सीमा (ऑडिट रिपोर्ट): 31 अक्टूबर 2025

आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा (ऑडिट केस): 30 नवंबर 2025
जुर्माना: टर्नओवर का 0.5%, अधिकतम ₹1,50,000 (यदि देरी का वैध कारण न हो)
यह बढ़ी हुई समय-सीमा करदाताओं और ऑडिटर्स को अपने दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार करने और समय पर दाखिल करने का अतिरिक्त अवसर देती है, ताकि अंतिम समय की जल्दबाजी से बचा जा सके।

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